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केरल में दो कुलपतियों के नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट काे विशेषज्ञ की रिपोर्ट का इंतजार

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 22 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय

ने सोमवार को केरल के दो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए बने पैनल से राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को हटाने काे लेकर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में न्यायालय

की ओर से गठित पूर्व जज जस्टिस सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट मिलने का इंतजार है।

केरल के राज्यपाल ने याचिका दायर कर राज्य के दो विश्वविद्यालयों एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति के पैनल से मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की है। राज्यपाल की ओर से साेमवार काे अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। तब न्यायालय

ने कहा कि जस्टिस धुलिया की रिपोर्ट का इंतजार है।

राज्यपाल ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति में यूजीसी कानून का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी मुखिया होने के नाते सरकार की ओर से संचालित कई कॉलेजों से जुड़ा होता है। ऐसे में कुलपति की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं होनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय

ने 18 अगस्त को जस्टिस सुधांशु धूलिया को इन दो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करने वाली कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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