
नई दिल्ली, 04 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने देश भर के थानों में सीसीटीवी काम नहीं करने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 2020 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद थानों में सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने एक अखबार की खबरों पर संज्ञान लिया। खबर में कहा गया था कि इस साल के सात-आठ महीनों के अंदर पुलिस हिरासत में करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने 2 दिसंबर, 2020 को सभी राज्यों को अपने पुलिस स्टेशनों पर आडियो रिकार्डिंग के साथ सीटीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आने-जाने वाले द्वार समेत हर अहम स्थानों पर कैमरे लगाने और उसकी रिकार्डिंग डेढ़ साल तक संरक्षित रखने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस ज्यादती पर रोक लगाने के लिए आदेश दिया था कि देशभर के सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाएं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
