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छात्र आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्यों की पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट

supreme court

नई दिल्ली, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्यों से छात्रों की खुदकुशी की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और कोटा में नीट अभ्यर्थी की खुदकुशी के मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और राजस्थान सरकार से तलब की है। साेमवार काे एमिकस क्यूरी अपर्णा भट्ट ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहायता लेने का सुझाव दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाने का आदेश दिया।

इसके पहले 6 मई को कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर और कोटा में एक कोचिंग सेंटर में छात्रों की खुदकुशी की दो हालिया घटनाओं पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई को कोटा में छात्रों की आत्महत्या पर राजस्थान सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा था कि छात्र कोटा में ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अब तक इस साल कोटा में 14 आत्महत्या की खबरें आ चुकी हैं। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा था कि आप राज्य सरकार के रुप में क्या कर रहे हैं। क्या आपने एक राज्य की अवधारणा छोड़ तो नहीं दी है। आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं। तब राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया जा चुका है, जो खुदकुशी के इन मामलों की पड़ताल करेगा।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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