RAJASTHAN

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बजरी खनन व परिवहन पर केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा

कोर्ट

जयपुर, 01 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में चल रहे अवैध बजरी खनन व परिवहन के मामले को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश सोमवार को ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के साथ ही बजरी लीज होल्डर की पेंडिंग चल रही एसएलपी को भी सूचीबद्ध करने के लिए कहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बजरी का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। इसके चलते वैध बजरी ट्रक ऑपरेटर्स का व्यवसाय भी खत्म हो रहा है। वहीं अवैध खनन के चलते आमजन को ऊंची कीमत पर बजरी की खरीद करनी पड़ रही है। इसके अलावा अवैध बजरी खनन से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। अवैध बजरी खनन में बजरी माफियाओं को स्थानीय राजनीतिक लोगों व पुलिस अफसरों का भी संरक्षण मिला हुआ है और इसके चलते ही वे बेखौफ होकर वे बजरी का अवैध कारोबार कर रहे हैं। अवैध वाहनों में ओवरलोड बजरी का परिवहन किया जा रहा है। इतना ही नहीं वे अवैध बजरी खनन को रोकने वाले लोगों के खिलाफ भी आपराधिक गतिविधियां भी कर रहे हैं। इससे राज्य को भी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार और इसके अफसरों को निर्देश दिए जाए कि वे अवैध बजरी खनन को रोकें और इन गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top