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बिहार में एसआईआर से बाहर हुए मतदाताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 06 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के मामले में 9 अगस्त तक निर्वाचन आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले पर 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।

बुधवार काे सुनवाई के दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि निर्वाचन आयोग के प्रकाशित ड्राफ्ट में कहा गया है कि 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई है कि किसका नाम मृत्यु के चलते कटा है और किसका नाम दूसरी जगह शिफ्ट होने की वजह से काटा गया है। उसके बाद अदालत ने निर्वाचन आयोग से इस बात पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि वो ये बताएं कि वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में कौन दूसरे जगह शिफ्ट हुआ है और किसकी मृत्यु हो गयी है।

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि 75 फीसदी मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म तो भरा है लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से जारी 11 दस्तावेज में से एक भी नहीं भरा है और उनका नाम केवल बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। तब अदालत ने कहा कि वो विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले पर पहले से सुनवाई कर रहा है और इससे जुड़े सभी मामलों पर 12 और 13 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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