
नई दिल्ली, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले के आरोपित अभिनेता दर्शन को कर्नाटक उच्च न्यायालय से मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपितों की ओर से पेश वकीलों को निर्देश दिया कि वो एक हफ्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें।
24 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता दर्शन, पवित्र गौड़ा और पांच दूसरे आरोपितों को राहत दी थी और आरोपितों को मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने आरोपितों को मिली जमानत के खिलाफ दायर कर्नाटक सरकार की याचिका पर अभिनेता दर्शन समेत सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर को दर्शन और दूसरे आरोपितों को नियमित जमानत दी थी। इसके पहले 30 अक्टूबर, 2024 को उच्च न्यायालय ने दर्शन को स्वास्थ्य के आधार पर छह हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी।
दर्शन को 11 जून 2024 को रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऑटोचालक रेणुकास्वामी की हत्या 8 जून, 2024 को हुई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
