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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी।

सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाया है। अनुच्छेद 32 के तहत तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय आते हैं। तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया है जो 8 अक्टूबर को सुनवाई करने वाली है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार के इस आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

याचिका वंगा गोपाल रेड्डी ने दायर की थी। याचिका में तेलंगाना सरकार के 26 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें पिछड़ा वर्ग को 42 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया था कि तेलंगाना सरकार के आदेश में कोर्ट के 50 फीसदी आरक्षण की सीमा रखने के आदेश का उल्लंघन किया गया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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