
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय ने गायिका नेहा सिंह राठौर को कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने पहलगाम हमले के बाद ट्वीट करने पर नेहा सिंह राठौर पर दर्ज एफआईआर के मामले में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया है।
सुनवाई के दौरान नेहा सिंह राठौर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन याचिकाकर्ता पर बगावत जैसी धारा नहीं लगाई जा सकती है। तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप ये बातें ट्रायल के समय या आरोप तय करते समय रख सकते हैं।
दरअसल, नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद नेहा सिंह राठौर पर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पोस्ट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। नेहा सिंह राठौर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197, 152, 353 और आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। नेहा सिंह राठौर ने इसी एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
