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आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई से बिहार के मुख्य सचिव को छूट देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय

ने आवारा कुत्तों के मामले में 3 नवंबर को कोर्ट में बिहार के मुख्य सचिव को पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बिहार में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग है और वो चुनाव करा लेगा।

दरअसल, बिहार सरकार ने याचिका दायर कर कहा था कि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में बिहार के मुख्य सचिव को 3 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी।

उच्चतम न्यायालयने 27 अक्टूबर को कोर्ट के आदेशों के अनुपालन को लेकर हलफनामा दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया था।

उच्चतम न्यायालयकी तीन सदस्यीय पीठ ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले पर दो जजों की बेंच के आदेश में बदलाव करते हुए कहा था कि दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से तभी छोड़ा जाएगा जब उन्हें टीका (इम्युनाइजेशन) लग जाएगा और बधियाकरण हो जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि शेल्टर होम से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर लगी रोक को इस बदलाव के साथ हटाया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालयने साफ किया था कि जो कुत्ते आक्रामक स्वभाव के हैं और उन्हें रेबीज की बीमारी है उन्हें शेल्टर होम से नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता है। आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए जगह नगर निगम की ओर से तय किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि वो इस मसले पर विस्तृत सुनवाई करेगा और पूरे देश के लिए एक नीति तैयार करेगा।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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