नई दिल्ली, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट यूपी में स्कूलों को एक साथ करने की नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। साेमवार काे याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई का भरोसा दिया।
याचिका तैय्यब खान सलमानी ने दायर की है। याचिका में यूपी सरकार के 16 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कम संख्या वाले 100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय करने को कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि अगर यूपी सरकार के इस आदेश पर रोक नहीं लगी तो 105 प्राथमिक स्कूल बंद हो जाएंगे। इसकी वजह से हजारों बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे और उन्हें दूर के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा।
याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार का ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को याचिका खारिज कर दिया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
