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संभल मस्जिद मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने यूपी के संभल के शाही जामा मस्जिद मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस मामले में हिन्दू पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 25 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।

मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने संभल की दीवानी अदालत की ओर से मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश को सही ठहराया था। उच्च न्यायालय ने 19 मई को अपने आदेश में कहा था कि संभल के शाही जामा मस्जिद का मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी ने कहा कि उच्च न्यायालय का ये निष्कर्ष गलत है कि संभल के शाही जामा मस्जिद का मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अहमदी से पूछा कि क्या इस मामले को प्लेसज ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े मामलों के साथ टैग कर दिया जाए।

सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि ये परिसर एएसआई के अधीन आता है, ऐसे में ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आएगा।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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