
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को भाजपा के असम राज्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें कथित तौर पर मुसलमानों को खुलेआम निशाना बनाया गया है और उन्हें बदनाम किया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने असम भाजपा, एक्स और असम सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
याचिका पत्रकार कुर्बान अली ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने कहा कि असम भाजपा के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया वीडियो चुनाव प्रचार का हिस्सा है। इसमें दिखाया गया है कि अगर एक विशेष पार्टी सत्ता में नहीं आती तो एक समुदाय राज्य पर कब्जा कर लेगा। इसमें टोपी और दाढ़ी वाले लोगों को दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले देश भर की पुलिस को यह आदेश दे चुका है कि वह हेट स्पीच का मामला सामने आने पर स्वत: एफआईआर दर्ज करे। ऐसा न होना कोर्ट की अवमानना है।
याचिका में कहा गया है कि भाजपा की असम इकाई ने 15 सितंबर 2025 को जो वीडियो पोस्ट किया वो मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाने का प्रयास है। वीडियो में टोपी और बुर्का पहने लोगों को असम के विभिन्न स्थानों जैसे चाय बागानों, गुवाहाटी एयरपोर्ट और सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
