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सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अरुण गवली को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अरुण गवली को जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आरोपित 17 सालों से ज्यादा समय से हिरासत में है।

कोर्ट ने कहा कि गवली की सजा के खिलाफ अपील अभी लंबित है और उसकी उम्र 76 साल की हो चुकी है। दरअसल 2007 में मुंबई शिवसेना के पार्षद कमलाकर जमसानदेकर की हत्या के मामले में गवली आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने अगस्त 2012 में गवली को उम्रकैद और 17 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान गवली की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इस मामले के बाकी सह-अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। गवली की ओर से कहा गया था कि वो महाराष्ट्र सरकार की 2006 की माफीनामा नीति की सभी शर्तें पूरी करता है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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