
नई दिल्ली, 18 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की एक नाबालिग लड़की से 33 साल के शख्स के साथ जबरन शादी को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार और दिल्ली पुलिस को नाबालिग लड़की को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जस्टिस उज्जवल भुइयां की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने लड़की और उसके दोस्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बिहार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
यह मामला बिहार का है। लड़की के घरवालों ने किसी ठेकेदार से कुछ पैसे उधार लिए थे। पैसों के बदले अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी की शादी 33 साल के ठेकेदार से कर दी। लड़की अभी पढ़ना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले नहीं चाहते। ससुराल में लड़की के साथ मारपीट हो रही थी। लड़की अपने एक दोस्त के साथ वहां से भाग गई। इसके बाद ससुराल वालों ने उसके दोस्त के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। लड़की ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मेरी और मेरे दोस्त की रक्षा कीजिए। मेरे दोस्त के खिलाफ अपहरण का केस किया गया है, जो गलत है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
