
रांची,20 अगस्त (Udaipur Kiran) । झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले के आरोपित जेल में बंद अधिकारी सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में आरोपित विनय चौबे के बाद इन दोनों को भी बीएनएसएस की धारा 187 (2) का लाभ मिला है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है।
हालांकि, एसीबी की विशेष अदालत ने दोनों को सशर्त जमानत दी है। जमानत पर रहने दौरान दोनों आरोपितों को राज्य से बाहर जाने से पहले अदालत को सूचित करना होगा। ट्रायल के दौरान दोनों अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते। अदालत ने 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त भी रखी गई है।
उल्लेखनीय है कि इसी मामले में आरोपित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी के 92 दिनों बाद भी एसीबी की ओर से चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के कारण जमानत मिल गई है। एसीबी की विशेष अदालत ने उन्हें भी बीएनएसएस की धारा 187(2) के तहत जमानत दी है।
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उल्लेखनीय इसी मामले में आरोपित आईएएस विनय चौबे को बीते कल यानी मंगलवार को गिरफ्तारी के 92 दिनों बाद एसीबी की अदालत से जमानत मिली है। body{font-family:Arial,sans-serif;font-size:10pt;}.cf0{font-family:Nirmala UI,sans-serif;font-size:11pt;}
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
