
मीरजापुर, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी ने पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी है कि कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनर (स्वयं एवं पारिवारिक पेंशनर) अपना जीवित प्रमाण पत्र वर्ष में किसी भी कार्य दिवस पर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं।
साथ ही, जिन पेंशनरों द्वारा ऑफलाइन प्रमाण पत्र जमा किया जाता है, उन्हें कोषागार मीरजापुर में उपस्थित होकर पेंशन से संबंधित आवश्यक अभिलेख के साथ जीवनकालीन अवशेष के लिए पात्र परिजन का नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा करना अनिवार्य होगा। यह पत्र कोषागार मीरजापुर में उपलब्ध है।
मुख्य कोषाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक पेंशन या जीवनकालीन अवशेष के लिए पात्र परिजन का दायित्व होगा कि पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तुरंत संबंधित कोषागार को दी जाए। यदि समय पर सूचना नहीं दी जाती और पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है, तो बैंक खाते से उस धनराशि का आहरण न किया जाए।
यह भी कहा गया है कि यदि अधिक भुगतान की राशि वापस नहीं ली जाती है, तो कोषागार को यह अधिकार होगा कि जिलाधिकारी के माध्यम से इसे राजस्व बकाये की भांति वसूल किया जा सके।
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(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा
