
बोकारो, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ और सरकारी नियमों की खुलेआम अवहेलना का मामला सामने आया है। शहर के प्रतिष्ठित पेंटाकोस्टल स्कूल (सेक्टर-12) और गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल (चास) अपने छात्रों को ढोने के लिए 19 साल पुरानी स्कूल बसों का उपयोग कर रहे हैं। जबकि मोटर वाहन अधिनियम और सड़क परिवहन मंत्रालय के नियमों के मुताबिक 15 साल से अधिक पुरानी बसों में बच्चों का परिवहन सख्त वर्जित है। इसके साथ ही अब बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह गंभीर लापरवाही भरा मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।
नियमों के अनुसार, स्कूल बसों में फिटनेस सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी उपकरण, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी और जीपीएस होना अनिवार्य है। इसके बावजूद ये संस्थान नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब इस बाबत पेंटाकोस्टल स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल किया गया तो उन्होंने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया।
वहीं, डीटीओ मारुति मिंज ने कहा कि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं था। यदि 19 साल पुरानी बसें चलाई जा रही हैं तो यह स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध है। शीघ्र जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
—————
(Udaipur Kiran) / Manoj Kumar
