मुंबई, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) ।पालघर जिले में बढ़ती बाहरी राज्यों के कामगारों और नागरिकों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने किरायेदारों पर कड़ी सख्ती शुरू कर दी है। अपर जिलाधिकारी सुभाष भागडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के तहत नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक, जिले के सभी पुलिस थानों की सीमा में (वसई तालुका को छोड़कर) किसी भी मकान, फ्लैट, दुकान, होटल या व्यावसायिक जगह को किराए पर देने से पहले पुलिस सत्यापन कराना अब अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / जे सिंह
