West Bengal

राज्य सरकार का भत्ता फैसला कटघरे में, आज कलकत्ता हाई कोर्ट में अहम सुनावाई

हाई कोर्ट में आज अहम फैसला ग्रुप सी और ग्रुप डी के भत्ते को लेकर

कोलकाता, 20 जून (Udaipur Kiran) ।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को सूचित किया था कि शुक्रवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा एसएससी में ग्रुप सी और ग्रुप डी के नौकरी गंवाने वाले उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे भत्ते को लेकर अहम फैसला सुनाएंगी।

राज्य सरकार ने उन एसएससी उम्मीदवारों को भत्ता देने का निर्णय लिया था, जिन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी भ्रष्टाचार या अनियमितता के कारण खो दी थी। सरकार ने पहले महीने का भत्ता भी दे दिया था। ग्रुप सी के उम्मीदवारों को 25 हजार प्रति माह तथा ग्रुप डी के उम्मीदवारों को बीस हजार प्रति माह।

राज्य सरकार के इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों की नियुक्ति रद्द की गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नियुक्ति में घोटाला था, तो इन्हें भत्ता क्यों दिया जाए? और अगर इन्हें दिया जाए, तो जो अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए, वे क्यों वंचित रहें?

सुनवाई के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना किसी स्क्रूटिनी के इतनी जल्दबाज़ी में राज्य सरकार ने यह भत्ता देने का फैसला क्यों किया।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को मौखिक रूप से भत्ता वितरण फिलहाल रोकने का निर्देश दिया था

(Udaipur Kiran) / अनिता राय

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