West Bengal

घूसकांड में फंसी महिला पुलिस अधिकारी पर एफआईआर, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आया राज्य

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 24 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । हुगली जिले के तारकेश्वर थाने की महिला पुलिस अधिकारी पर घूस लेने का आरोप साबित होने के बाद अब राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जांच का जिम्मा डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपा गया है। बुधवार को राज्य सरकार ने यह जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट को दी।

यह मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति देवांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी के समक्ष लंबित है। अदालत ने पहले ही सवाल किया था कि जब अधिकारी ने खुद घूस मांगने की बात स्वीकार की है, तो केवल शो-कॉज नोटिस देकर कार्रवाई पूरी कैसे मानी जा सकती है। कोर्ट ने साफ टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति में पहले ही सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे।

दरअसल, तारकेश्वर के एक इंजीनियर बिल्टू हाजरा ने अपने पड़ोसी से विवाद का मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया था। उनका आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा उन्हें ही झूठे केस में फंसा दिया गया। इसी बीच एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें तारकेश्वर थाने की महिला पुलिस अधिकारी मोटी रकम की घूस मांगती हुई कथित तौर पर सुनी जा रही हैं।

इसी घटना को लेकर इंजीनियर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पहले यह मामला सिंगल बेंच में था, बाद में डिवीजन बेंच को सौंपा गया। पिछले हफ्ते ही अदालत ने राज्य से पूछा था कि भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और शो-कॉज नोटिस में घूस का जिक्र क्यों नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि आरोपित अधिकारी को तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि लोगों का पुलिस पर विश्वास बना रहे।

राज्य ने अदालत को बताया कि विभागीय जांच भी शुरू की गई है और अब एफआईआर दर्ज कर कानूनी जांच प्रक्रिया भी चालू हो गई है। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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