HimachalPradesh

हिमाचल पुलिस में स्टेट कैडर लागू, कांस्टेबल का कहीं भी हो सकेगा तबादला

फाइल फोटो : हिमाचल पुलिस

शिमला, 08 जुलाई (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को अब जिला स्तर की बजाय राज्य स्तर पर तैनाती योग्य बना दिया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और अब यह कानून बन गया है। इसकी अधिसूचना भी राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

इस बदलाव के तहत अब पुलिस विभाग के ग्रेड-2 यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल स्टेट कैडर में शामिल होंगे। पहले ये केवल जिला कैडर में होते थे और एक ही जिले के थानों में उनका तबादला संभव था। लेकिन अब पूरे राज्य में उनकी सेवाएं ली जा सकेंगी। यानी शिमला में तैनात जवान को जरूरत पड़ने पर सिरमौर, कांगड़ा या किसी अन्य जिले में भेजा जा सकेगा।

दरअसल इसके पीछे सरकार का तर्क है कि लंबे समय तक एक ही थाना या जिले में रहने से कई बार पुलिस कार्यों में निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित होती थी। जनता को भी इससे शिकायतें होती थीं। लेकिन अब राज्य स्तर पर तैनाती से इन समस्याओं में सुधार आएगा और पुलिस सेवाएं ज्यादा सुलभ और प्रभावी बनेंगी।

नई भर्तियां और प्रमोशन भी स्टेट कैडर के हिसाब से

इस समय राज्य में 35 हजार से ज्यादा कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल कार्यरत हैं। अब इनकी नई भर्तियां राज्य स्तर पर होंगी, जिसे पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। साथ ही प्रमोशन और तबादले भी नए नियमों के अनुसार होंगे।

लोक सेवकों की गिरफ्तारी के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी

इस अधिनियम में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसके तहत अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान पुलिस बिना राज्य सरकार की अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। यह प्रावधान सरकारी कामकाज के दौरान होने वाले विवादों को रोकने में मददगार होगा।

उल्लेखनीय है कि यह संशोधन विधेयक दिसंबर 2024 में धर्मशाला के तपोवन में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हुआ था। इसके बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन गया है।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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