
नैनीताल, 26 जून (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व आदेशों की अवहेलना करने पर नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि पुलिस विभाग मृतक कर्मचारी की पत्नी को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करे, लेकिन आदेश के बावजूद यह कार्रवाई नहीं की गई।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में इस प्रकरण की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर निवासी भारती सागर ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करते हुए कहा कि उनके पति थाना काठगोदाम, जनपद नैनीताल में तैनात थे और ड्यूटी के दाैरान 22 अक्टूबर 2007 को ड्यूटी के दौरान एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी।
याचिका में कहा कि 2018 में याचिकाकर्ता ने पेंशन और अन्य लाभ दिलाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए पुलिस विभाग को निर्देश दिए थे कि उन्हें इसका लाभ दिया जाए। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर की जिसके बाद खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही पाते हुए विभाग की अपील को खारिज कर दिया। अवमानना याचिका में कहा कि इसके बावजूद भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया गया।
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(Udaipur Kiran) / लता
