Bihar

विशेष पोस्को कोर्ट ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को सुनाई बीस साल की सश्रम कारावास

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अररिया 21 जुलाई (Udaipur Kiran) ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट अजय कुमार की न्यायालय ने छह वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्षों की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की अर्थदंड की सजा सुनाई।

दोषी ने चॉकलेट का प्रलोभन देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। न्यायालय ने दोषी को धारा 376(एबी) भादवि और 4 पोस्को एक्ट में अंतर्गत दोषी करार दिया और बीस वर्षो के सश्रम कारावास के साथ साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुक्करर किया। इसके अलावा न्यायालय ने भादवि की धारा 323 में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई ।

न्यायालय ने जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया । सजा पाने वाला नगर थाना क्षेत्र के कुसियारगांव वार्ड संख्या 12 के रहने वाले 26 वर्षीय जितेन्द्र शर्मा पिता उमानन्द शर्मा है।

न्यायालय ने विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत पीड़िता के पक्ष में पांच लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया।जिसमे पचास हजार और पांच हजार रुपये की राशि पीड़िता को दे दी गई है और बाकी के 4.45 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाएगा और घटना से उत्पन्न पीड़िता के बालिग होने पर फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम दी जाएगी।

न्यायालय ने विशेष पोस्को वाद संख्या 38/2019 में सजा सुनाई, जो कि अररिया महिला थाना कांड संख्या 81/2019 से संबंधित है और इसके सूचक पीड़िता के पिता हैं।

दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नाबालिग छह वर्षीया मासूम के पिता ने बताया था कि दोषी जितेंद्र शर्मा का पीड़िता को चॉकलेट का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए उसके दोनों गाल काट लिया था ।

सजा की बिंदु पर अधिवक्ता राज रितेश और सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोस्को अधिनियम श्याम लाल यादव ने न्यायालय के समक्ष अपनी अपनी दलीले रखी। दोनों ही पक्षो को सुनने के बाद न्यायालय ने जान बूझकर कर जघन्य किए गए अपराध का दोषी करार देते हुए की 20 साल की सश्रम कारावास और 50हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई ।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर

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