
अररिया, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट अजय कुमार की न्यायालय ने नाबालिग बलात्कार की शिकार पीड़िता के साथ यौन शोषण के अपराध में संलिप्त दोषी को सजा सुनाई। दोषी शादी का प्रलोभन देकर एक साल तक नाबालिग का यौन शोषण करता रहा। जोर जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दोषी को बीस साल की सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।
न्यायालय ने दोषी को धारा 64 (2) बीएनएस के अंतर्गत दोषी करार दिया और 20 वर्षो के सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुक्करर किया । न्यायालय ने जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर दोषी को छह महीने महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया। सजा पाने वाला दोषी जोकीहाट के बागड़रहा वार्ड संख्या 9 निवासी 22 वर्षीय मो. नदीम पिता स्व.कासिम है। न्यायालय ने विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत पीड़िता के पक्ष में पाँच लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया ।
न्यायालय ने विशेष पोस्को वाद संख्या 81/2020 में सजा सुनाई, जो कि जोकीहाट थाना कांड संख्या 256/2024 से संबंधित है और इसके सूचक पीड़िता के पिता हैं।दर्ज कराई गई मुकदमे में दोषी के अलावा मोहम्मद मोईन पिता स्व. कादिर, मो. कयूम, पिता स्व. मो.कासिम, कांजो पति स्व. कासिम,मो.शोभान पिता मो.हासिम को भी नामजद प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था।जिस पर अनुसंधान कर्ता ने मामले में कोई संलिप्तता नहीं पाया।
दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नाबालिग 16 वर्षीया पीड़िता ने बताया था कि दोषी मो.नदीम का पीड़िता के साथ एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ यौन शोषण किया करता था ।
सजा की बिंदु पर डीएलएसए के बचाव पक्ष के अधिवक्ता और सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोस्को अधिनियम श्याम लाल यादव ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलीले रखी। दोनों ही पक्षो को सुनने के बाद न्यायालय ने जान बूझकर कर जघन्य किए गए अपराध का दोषी करार देते हुए की बीस साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई ।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर
