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एलगार परिषद मामले में मुंबई की विशेष कोर्ट ने गौतम नवलखा की याचिका खारिज की

मुंबई, 06 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुंबई की विशेष कोर्ट ने बुधवार को एलगार परिषद मामले में आरोपित गौतम नवलखा की 45 दिनों तक दिल्ली में रहने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने अपने आदेश में कहा कि आरोपित ने बड़ी चतुराई से एक ही आधार पर एक ही प्रार्थना के साथ एक के बाद एक आवेदन दायर करने की तरकीब निकाल ली है, ताकि वह दिल्ली में रह सके। यह बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है।

नवलखा को दिसंबर, 2023 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एलगार परिषद मामले में सशर्त ज़मानत दी थी, जिसमें अदालत ने स्पष्ट कहा था कि उन्हें विशेष कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई शहर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। गौतम नवलखा ने विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के रहने के लिए अनुमति मांगी थी। इस याचिका में गौतम नवलखा ने कई कारण बताए, जिनमें अपने साथी के पोते-पोतियों के साथ समय बिताना, अपनी बीमार बहन की देखभाल करना और दिल्ली में अपने संपर्कों के माध्यम से मुंबई में काम के अवसर तलाशना शामिल है।

बुधवार को विशेष कोर्ट ने इस याचिका सुनवाई करते हुए कहा, जो काम आप सीधे तौर पर नहीं कर सकते, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली में स्थायी रूप से स्थानांतरित होने की उनकी याचिका हाल ही में खारिज कर दी गई थी। उन्हीं कारणों को फिर से नए तरीके से कोर्ट में पेश किया गया है, इसी वजह से यह याचिका खारिज की जा रही है।

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(Udaipur Kiran) यादव

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