
–नौकरानी आत्महत्या मामले में मुकदमें की कार्यवाही पर रोक
प्रयागराज, 16 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की बीवी सीमा बेग को अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उनके घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या को लेकर ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने सीमा बेग की याचिका पर दिया है। भदोही के कोतवाली थानाक्षेत्र स्थित विधायक के घर में नौ सितम्बर 2024 को नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी। इस मामले में 14 सितम्बर 2024 को कोतवाली में एसआई हरदत्त पांडेय की तहरीर पर सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे के खिलाफ नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
सीमा बेग ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सम्पूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए यह याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट से नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सीमा बेग को गत 28 मई को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इस मामले में विधायक जाहिद बेग और उनके बेटे की भी जमानत मंजूर हो चुकी है।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
