Uttar Pradesh

सपा विधायक जाहिद बेग को नौकरानी की आत्महत्या मामले में जमानत

सपा विधायक

पत्नी सीमा बेग और बेटे को अदालत से पहले मिल चुकी है बेल

भदोही, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । सपा विधायक जाहिद जमाल बेग को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बुधवार को बच्चों की तस्करी मामले में जमानत मिल गई है। जबकि दो अन्य मामलों में एमपी-एमएलए अदालत ने पहले ही जमानत दे चुकी है। अब विधायक की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

सपा विधायक जाहिद जमाल बेग की घरेलू नौकरानी ने सितंबर में आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद एक और नौकरानी को हिरासत में लिया गया था। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि विधायक उनकी पत्नी और बेटे को भी जेल जाना पड़ा। विधायक के खिलाफ मानव तस्करी का भी आरोप लगा था। इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग जेल में बंद हैं।विधायक के खिलाफ लगे तीन आरोप में दो की जमानत पहले ही मिल गई है। एक मामले में बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। सरकारी अधिवक्ता और विधायक के निजी अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद विद्वान अधिवक्ता समीर जैन की अदालत ने कहा कि इस तरह का कोई विधायक पर अपराध नहीं बनता है। सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। विधायक को जमानत मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद जमाल के अधिवक्ता मजहर शकील ने बताया कि सभी मामले में बेल मिल गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो मामलों में पहले ही बेल दे चुका है। अंतिम मामलों में भी बेल मिल गई है, जबकि विधायक की पत्नी सीमा बेग और बेटा इसी मामले में जेल में बंद थे, लेकिन उन्हें अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। वह जमानत पर हैं। अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कागजी औपचारिकता पूरी होने के बाद दो से तीन दिन में विधायक को रिहा कर दिया जाएगा।

(Udaipur Kiran) / प्रभुनाथ शुक्ल

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