
हरिद्वार, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । उधार ली गई धनराशि वापिस न लौटाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट शमशाद अली ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपित युवक को छह माह के कारावास व साढ़े पांच लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आदर्श नगर ज्वालापुर निवासी शिकायतकर्ता धर्मवीर सिंह ने बताया कि उसने जान पहचान के चलते पंकज कुमार पाल पुत्र स्वर्गीय ज्ञान सिंह निवासी ग्राम एथल बुजुर्ग,लक्सर को पांच लाख रुपये मांगने पर उधार दिए थे। पंकज ने उधार ली गई रकम चार माह में वापस करने का वादा किया था। तय अवधि के बाद शिकायतकर्ता ने उससे पैसे की मांग की,तो आरोपित ने शिकायतकर्ता को अपने बैंक खाते का एक चेक भरकर हस्ताक्षर कर दिया था।
शिकायतकर्ता ने चेक को भुगतान के लिए अपने बैंक खाते में जमा किया तो चेक बिना भुगतान के वापस प्राप्त हो गया था।संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने पैसे की मांग करते हुए आरोपित को नोटिस भेजा था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी।कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से पांच हजार रूपये सरकारी खाते में जमा कराने के आदेश भी दिए हैं।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
