सिरसा, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । सिरसा कोर्ट ने मंगलवार को यौन शोषण के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 75 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सिरसा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने अहम फैसले में यौन शोषण के मामले में आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी रानियां को दोषी ठहराते हुए कठोर दंड सुनाया है।
यह मामला थाना सदर सिरसा में 27 जून 2021 को पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने मंगलवार को मामले का निपटारा करते हुए पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एच) के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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(Udaipur Kiran) / Dinesh Chand Sharma
