सिरसा, 27 जून (Udaipur Kiran) । कालांवाली नगरपालिका के प्रधान पद व सभी वार्ड सदस्य पद के चुनाव की मतगणना के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधीश शांतनु शर्मा ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 30 जून को सुबह छह बजे से प्रभावी होंगे और मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे। कालांवाली नगरपालिका के आम चुनाव 29 जून को होंगे तथा मतगणना 30 जून को स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के डा. अंबेडकर भवन में होगी।
जारी आदेश अनुसार, मतगणना केंद्र के 500 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवान, प्रत्याशी, उनके निर्वाचन एवं गणना एजेंट तथा राज्य चुनाव आयोग या उपायुक्त / रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा केंद्र के भीतर हथियार, माचिस, लाइटर, ब्लेड, चाकू, किसी भी प्रकार के रसायन, मोबाइल फोन, वॉकी-टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अतिरिक्त कपड़े, बेल्ट, चाबी का गुच्छा, पेन, पेंसिल आदि ले जाने पर रोक रहेगी। केवल गणना एजेंटों को पेनध्पेंसिल, सादा कागज, नोटपैड और मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए डुप्लीकेट फॉर्म को साथ रखने की अनुमति होगी।
आदेश के अनुसार मतगणना केंद्र के 500 मीटर के दायरे में विजेता उम्मीदवारों को जीत के बाद विजय जुलूस निकालने और पांच या अधिक लोगों के अवैध रूप से एकत्र होने पर भी रोक रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कैंप लगाने पर रोक
मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा बूथ / कैंप लगाने पर रोक लगाई है। यदि किसी स्थान पर एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, तो वहां भी केवल एक ही बूथ / कैंप की अनुमति दी जाएगी, जो 200 मीटर की सीमा से बाहर होना चाहिए। मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / Dinesh Chand Sharma
