
जयपुर, 01 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती- 2021 पेपर लीक मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरपीएससी के सदस्य रहे रामूराम राइका को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। राइका के अलावा मामले से जुड़े 22 अन्य आरोपियों को भी अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर अदालत ने 30 अन्य आरोपियों पर पेपर लीक से जुड़े गंभीर अपराध होने के चलते उन्हें जमानत पर छोडने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कुल 53 जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए दिए। अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद गत 19 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आरोपी रामूराम राइका व अन्य की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि प्रकरण में वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। वहीं समान मामले में अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उनके खिलाफ अनुसंधान पूरा होकर आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। निचली अदालत में मामले की ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आयोग के सदस्य रहते हुए राइका ने पेपर लीक किया था। वहीं लीक पेपर के जरिए उसके बेटे और बेटी का भी चयन हुआ था। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए।
इन्हें मिली जमानत- रामूराम राइका, श्रवणराम, जयराज सिंह, सुनील कुमार बेनीवाल, मनीषा सिहाग, श्याम प्रताप सिंह, संतोष, इंदुबाला, लोकेश शर्मा, राजेन्द्र कुमार यादव, विमला, शैतानाराम, छम्मी बाई, मोनिका, अरुण शर्मा, अरुण कुमार प्रजापत, इंद्रा, वर्षा, कमलेश ढाका, महेन्द्र कुमार, दीपक राहड, बुद्धीसागर उपाध्याय व एक अन्य।
इन्हें नहीं मिली राहत- नरेश दान चारण, हर्षवर्धन कुमार मीणा, रिंकू कुमार शर्मा, राजेश खंडेलवाल, श्रवण कुमार गोदारा, अशोक सिंह नाथावत, विक्रमजीत विश्नोई, भागीरथ विश्नोई, तुलछाराम कालेर, राजेन्द्र कुमार, गोपाल सारण, सोमेश गोदारा, गामाराम, अनिल कुमार मीणा, ओमप्रकाश ढाका, भूपेन्द्र सारण, नरपत लाल, विजेन्द्र कुमार जोशी, मदनलाल, संदीप कुमार लाटा, रामखिलाडी मीणा, पौरव कालेर, वीरेन्द्र मीणा, हनुमानाराम, रमेश कुमार विश्नोई, रामस्वरूप मीणा, कुंदन पंड्या, रामनिवास विश्नोई व अन्य।
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(Udaipur Kiran)
