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श्रीश्री रविशंकर का ट्रस्ट संबंधित भूमि के मालिक को देगा प्रति एकड़ 25 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजाः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर के ट्रस्ट को 2003 में एक कृषि भूमि के अधिग्रहण में फर्जीवाड़ा का दोषी करार दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर मुहर लगाते हुए ये आदेश जारी किया।

हालांकि कोर्ट ने कहा कि भले ही ट्रस्ट ने फर्जीवाड़ा किया लेकिन अब इतने दिनों के बाद दोबारा अधिग्रहण के लिए निविदा नहीं खोली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से सहमति जताते हुए कहा कि श्री श्री रविशंकर का ट्रस्ट संबंधित भूमि के मालिक को प्रति एकड़ 25 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा देंगे। भूमि साढ़े पांच एकड़ है। उच्चतम न्यायालय ने संबंधित भूमि के उचित सर्वे का आदेश दिया ताकि उसकी बाउंड्री तक की जा सके। ट्रस्ट के ट्रस्टी आर रघु ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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