Jammu & Kashmir

शोपियां पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के तहत तीन लोगों को दोषी ठहराया

शोपियां, 6 नवंबर (Udaipur Kiran) । दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने नए बनाए गए आपराधिक कानूनों के तहत तीन लोगों को दोषी ठहराया है जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और संबंधित कानूनों के प्रवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पुलिस के एक बयान के अनुसार ज़ैनपोरा और हीरपोरा पुलिस थानों में दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में ये दोषसिद्धि दर्ज की गई। पहला मामला एफआईआर संख्या 90/2024, ज़ैनपोरा पुलिस स्टेशन में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 281, 125 और 324(3) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4/181 और 5/180 के तहत दर्ज किया गया था। दूसरा एफआईआर संख्या 34/2025, हीरपोरा पुलिस स्टेशन में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 281, 125(बी) और 324(3) के तहत दर्ज किया गया था। तीसरा, एफआईआर संख्या 40/2025, ज़ैनपोरा पुलिस स्टेशन में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 329(3) के तहत दर्ज किया गया था।

पुलिस ने कहा कि जाँच अधिकारियों ने अत्यंत पेशेवर तरीके से मामलों की जाँच की जिसके परिणामस्वरूप सफल अभियोजन के बाद अभियुक्तों को काफी सज़ा मिली।

बयान में कहा गया है कि ये दोषसिद्धियाँ पुलिस विभाग के सुधारित कानूनी ढाँचे के अनुकूलन और न्याय जवाबदेही और कानून के शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

शोपियाँ पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के तहत व्यवस्था बनाए रखने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के अपने संकल्प की पुष्टि की।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह