
–विशेष न्यायालय से मिली सजा के विरुद्ध दाखिल की है अपील
प्रयागराज, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के साथी हीरू दुबे उर्फ धर्मेंद्र गैंग के सदस्य शिव तिवारी उर्फ आशुतोष त्रिपाठी की गैंगस्टर एक्ट में सजा के विरुद्ध दाखिल अपील पर जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल ने आशुतोष त्रिपाठी की अपील पर दाखिल जमानत अर्जी पर उसके अधिवक्ता भूपेंद्र पाल और सरकारी वकील को सुनकर दिया है।
अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सज़ा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को गलत पढ़ा है और अपीलार्थी को दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सफल नहीं रहा है। अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अपीलार्थी 18 अगस्त 2020 से जेल में है और वह पहले ही पांच वर्ष से अधिक का कारावास काट चुका है। उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। निकट भविष्य में अपील की शीघ्र सुनवाई की संभावना नहीं है इसलिए अपीलार्थी को अपील लम्बित रहने तक जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपीलार्थी को दी गई सज़ा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और उस पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों के मद्देनजर कहा कि अपीलार्थी ट्रायल के दौरान जमानत पर था लेकिन जमानत के दुरुपयोग का कोई भी उदाहरण न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपील के अंतिम निस्तारण में कुछ समय लग सकता है, मामले के गुण-दोष पर आगे टिप्पणी किए बिना अपीलार्थी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी के विरुद्ध 50 प्रतिशत जुर्माने की वसूली स्थगित रहेगी। शेष 50 प्रतिशत जुर्माना अपीलार्थी को रिहाई के दो महीने के भीतर जमा करना होगा। कोर्ट ने कार्यालय को पेपर बुक तैयार करने और अपील को सुनवाई के लिए तीन महीने बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
कानपुर देहात के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट-अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच ने चौबेपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में ट्रायल के बाद पांच सितम्बर 2023 को शिव तिवारी उर्फ आशुतोष त्रिपाठी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
