गुवाहाटी, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । लगभग एक वर्ष बाद अखिल असम छात्र संघ (आसू) के पूर्व महासचिव शंकरज्योति बरुवा को गौहाटी उच्च न्यायालय ने छात्रा उत्पीड़न मामले में पूर्ण जमानत प्रदान की है।
पिछले वर्ष 23 सितम्बर को बरुवा को इसी मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन शर्मा ने अदालत में पैरवी की।
यह मामला तब सामने आया था जब गौहाटी विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने बरुवा पर प्रेम संबंध का हवाला देकर धोखा देने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
छात्रा द्वारा सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद बरुवा ने आसू के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
