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सत्रह साल पहले बिजली चोरी के मामले में 5.35 लाख रुपये अर्थदंड

17 साल पहले बिजली चोरी के मामले में 5.35 लाख रुपये अर्थदंड

मुरादाबाद, 04 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जिले के सदर कोतवाली में 17 साल पहलेबिजली चोरी के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अंचल लवानिया की अदालत ने आरोपित हरिओम शर्मा को दोषी करार दिया है। अदालत ने हरिओम पर 5.35 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि दोषी अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करेगा तो उसे छह माह का कारावास भुगतना होगा।

सदर कोतवाली में 17 साल पहले टाउन हाल बिजली घर के अवर अभियंता केवी शर्मा ने केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपनी टीम के साथ 25 सितम्बर 2007 में कंजरी सराय में बिजली चेकिंग करने गए थे। एक परिसर में देखा गया कि किरायेदार हरिओम शर्मा ने परिसर में लगे बिजली मीटर में कट लगाकर बिजली चोरी कर रखी है। पुलिस ने इस मामले में जांच की लेकिन परिसर स्वामी और किरायेदार हरिओम अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अंचल लवानिया की अदालत में चली।

सरकार की ओर अधिवक्ता सरोज सैनी ने पक्ष रखा और आरोपित को सजा व अर्थदंड दिलाने की दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश ने हरिओम को दोषी करार देते हुए 5.35 लाख रुपये का अर्थदंड दिया हैं अगर अर्थदंड जमा नहीं करेगा तो दोषी को छह माह की सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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