
जींद, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । एडिशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की अदालत ने सात साल पहले हुए शराब ठेकेदार व सरपंच प्रतिनिधि हत्याकांड में सात लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सफीदों क्षेत्र के गांव साहनपुर निवासी राजकरण ने पांच जून 2016 को सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पांच जून सुबह उसका भाई नरेंद्र राठी उसके साढू सतपाल के साथ कार में सवार होकर गांव साहनपुर जा रहा था।
गांव के निकट ही दो गाडिय़ों में सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक कर अंधाधुंध फायरिंग शुरु कर दी। जिसमें नरेंद्र राठी को पांच गोलियां और सतपाल को एक गोली लगी। जिन्हें पानीपत के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान नरेंद्र राठी की मौत हो गई थी। नरेंद्र राठी की पत्नी मंजू उस दौरान गांव की सरपंच भी थी।
पुलिस ने राजकरण की शिकायत पर गांव ईक्कस निवासी अशोक उर्फ शोकी, गांव सिवाहा निवासी प्रसन्ना उर्फ लंबू सहित छह लोगों को नामजद कर 22 लोगों खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव गुमर गन्नौर निवासी धर्मराज उर्फ धर्मा, संदीप उर्फ काला, विशाल उर्फ मायाए राजेश उर्फ खुशीरामए जगदीप उर्फ दुखी का भी नाम सामने आया था। पुलिस ने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस समय आरोपी अलग-अलग जेलों में बंद थे।
फिलहाल अदालत 17 लोगों के खिलाफ सुनवाई कर रही थी। गुरुवार काे एडिशनल सेशन जज नेहा नोहरिया ने इनमें से सात दोषियों अशोक, प्रसन्ना, धर्मराज, संदीप, विशाल, राजेश, जगदीप को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को 48-48 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा
