
जींद, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यशवीर सिंह राठौर की देखरेख में संपन्न हुआ। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने लोक अदालत के उद्देश्य और लाभों की जानकारी दी और इसे न्यायिक प्रणाली का एक सुलभ माध्यम बताया। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में कुल 14,421 मामलों को लिया गया। जिनमें से 13,635 मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से किया गया है। जिससे पक्षकारों को शीघ्रए सस्ता न्याय प्राप्त हुआ।
लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित 319 मामलों में पांच करोड़ 82 लाख 61 हजार 616 की मुआवजा राशि निर्धारित की गई। हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित 176 मामलों का समाधान किया गया। इसके अलावा चेक बाउंस के 308, दीवानी मामलों के 9187, बैंक रिकवरी के 101, अन्य आपराधिक मामलों के 3004 तथा अन्य श्रेणी के 544 मामलों का भी निपटारा किया गया।
इन मामलों में 13,70,000 की अतिरिक्त राशि का समाधान किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर लोक अदालत में 10,08,19,709 की राशि का समाधान आपसी सुलह के माध्यम से किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने यह भी बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13सितंबर को आयोजित की जाएगी। जिसमें एक बार फिर आमजन को त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा
