Madhya Pradesh

सिवनीः दो माह पूर्व हुये अंधे कत्ल का खुलासा, दो आरोपित गिरफ्तार

Seoni: Bandol police revealed the blind murder that happened two months ago, two accused arrested

सिवनी, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । सिवनी पुलिस के थाना बंडोल की पुलिस टीम ने दो माह पूर्व हुये अंधे हत्या कांड का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने इस घटनाक्रम में दो आरोपित को गिरफ्तार कर बुधवार को जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय के आदेश उपरांत दोनो को जेल भेज दिया गया है।

बंडोल थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अर्पित भैरम ने बुधवार को हिस को बताया कि 5 जून 2025 को सूचनाकर्ता दीपक (25) पुत्र गनेश प्रसाद सेन्डे निवासी ग्राम कलारबांकी (ग्राम कोटवार) ने थाना बंडोल में रिपोर्ट कि अज्ञात आरोपी के द्वारा अज्ञात पुरुष का घटना स्थल कलारबांकी से कान्हीवाडा रोड पुलिया के पास मृतक के सिर में पत्थर से चोंट पहुंचाकर खेत में मारकर घटना छिपाने की गरज से रोड पर गाडी चढ़ा दी है जिस पर बंडोल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुध्द अप.क्रं. 285/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान अज्ञात मृतक पुरूष की शिनाख्तगी हेतु आसपास के जिले में लगातार पतासाजी कर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा था जो अज्ञात मृतक की पहचान विनील चंद्रवंशी ग्राम सुँआडोंगरी चौकी सुनवारा थाना धनौरा के रूप में होने पर आरोपियो की तलाश पतासाजी की गई जो विवेचना के दौरान आये भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यो की मदद से आरोपित सुनील नागेश एवं उसका साला पंकज बेलवंशी को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में कडाई से पूछताछ की जिन्होने अपना जुर्म स्वीकार किये।

रोपितों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि मृतक विनील चंद्रवंशी से उधार लिये पैसे एवं उसका ब्याज समय पर नही दे पाने पर योजनाबध्द तरीके से 04जून 25 की रात्रि करीब 11 से 11.30 बजे विनील चंद्रवंशी को घटना स्थल कलारबांकी रोड पर लाकर सिर पर पत्थर मारकर घायल करने के बाद विनिल चंद्रवंशी को पंकज बेलवंशी के द्वारा आयसर ट्रक से उसके सिर पर चलाकर कुचलते हुये हत्या को एक्सीडेंट का रूप देना बताया।

पुलिस ने आरोपित सुनील (42) पुत्र पूरनलाल नागेश निवासी सुँआडोंगरी चौकी सुनवारा थाना धनौरा एवं पंकज उर्फ गोलू (32)पुत्र रमेश बेलवंशी निवासी ग्राम परासिया थाना बंडोल जिला सिवनी को गिरफ्तार कर बुधवार को जिला न्यायालय सिवनी के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय के आदेश उपरांत आरोपित को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से घटना में उपयोग की गई प्लेटिना, आयशर ट्रक को भी जब्त किया है।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

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