Madhya Pradesh

सिवनीः स्कूल बच्चों पर कार चढ़ाने के मामले में शिक्षक को चार वर्ष कैद की सजा

Seoni: 20-year-old girl gang-raped in a cafe, four accused sent to jail

सिवनी, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के थाना बंडोल अंतर्गत ग्राम जुरतरा में 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के बाद भोजन वितरण के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ था। जिसमें स्कूल एक 12 वर्षीय छात्रा की सब्जी गिरने से मौत हो गई थी वहीं अन्य 08 बच्चे घायल हुए थे। इस मामले में शुक्रवार 28नवंबर 2025 को जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा आरोपित को चार वर्ष का कारावास और 19500 रूपये कुल जुर्माने से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।

जिला न्यायालय के मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने शुक्रवार को जानकारी दी कि थाना बंडोल के अंतर्गत ग्राम जुरतरा में 26जनवरी 2019 को 9.45 बजे के लगभग पंचायत भवन के पास गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होने के बाद स्कूल बच्चे स्कूल के प्रांगण में थे जिन्हें भोजन वितरण किया जा रहा था, इस दौरान शिक्षक कृष्ण कुमार पुत्र घुरोसिंह बिन्हेरिया निवासी ग्राम दुकली, के द्वारा अपनी कार क्रमांक एम पी 22 सी ए 5103 को अंत्यत्त लापरवाही और खतरनाक तरीके से कार को चलाकर खाना लेने के लिए कतार में खड़े बच्चों के ऊपर चढ़ा दिया और वहा रखे खाने व सब्जी के बर्तनों को भी टक्कर मारी जिससे एक 12 वर्षीय छात्रा के ऊपर गर्म सब्जी उसके ऊपर गिरने से जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और अन्य- अन्य छोटे छोटे 8 छात्रों को चोटे आई थी । इस भयंकर घटना की पुलिस के द्वारा विवेचना पूर्ण कर जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

जिस पर शासन की ओर से श्रीमती उमा चौधरी एडीपीओ के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया था । जिस पर जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के द्वारा आरोपित को धारा 304 भा.द.वि के अपराध में 4 वर्ष का कारावास ,धारा 308 भा.द.वि के अपराध में 2 वर्ष कारावास , धारा 184 एमवी एक्ट के अपराध में 1 माह कारावास ,बिना लाइसेंस की धारा 3/181 एमवी एक्ट 1 माह का कारावास एवम 19500 रूपये कुल जुर्माने से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया