Madhya Pradesh

सिवनीः बच्चों की सुरक्षा को लेकर दवाओं पर तत्काल प्रतिबंध

Seoni: Immediate ban on medicines for the safety of children

सिवनी, 05 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जिला कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशानुसार रविवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी ने गूगल मीट के माध्यम से जिले के सभी रिटेल और होलसेल फार्मासिस्टों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों के अनुरूप फार्मासिस्टों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में कोल्ड्रिफ सिरप और नेस्ट्रो डी.एस. सस्पेंशन के सेवन से बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव और मृत्यु की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सिवनी जिले में इन दवाओं के विक्रय, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इन दवाओं को तुरंत दुकानों से हटाकर संबंधित सप्लायर या डिस्ट्रिब्यूटर को लौटाना आवश्यक है और इसके संबंध में स्वास्थ्य कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य है। इसके अलावा क्लोरफेनिरामाइन मलिएट 2 mg और फिनायलाफरीन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg के संयोजन (FDC) के सभी उत्पादों का चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इनका विक्रय केवल वैध रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे पर ही किया जा सकता है। कलेक्टर महोदया ने चेतावनी दी कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियमावली, 1945 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

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