Madhya Pradesh

सिवनीः तीन गुना राशि का लालच देने वाले चिटफंड कंपनी संचालकों को हुई सजा

Seoni: Chit fund company operators who lured people with three times the amount were punished.

सिवनी, 03 नवंबर(Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के सिवनी जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा की न्यायालय ने सोमवार को आरोग्य धन वर्षा डेवलपर्स एंड एलाईड लिमिटेड कंपनी के संचालकों और डॉयरेक्टरों को निवेशकों से धोखाधड़ी करने के मामले में कठोर सजा सुनाई है।

जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि मामले में फरियादी सुनील पुत्र दफेलाल ठाकरिया ने 25 जनवरी 2011 को पुलिस अधीक्षक सिवनी को शिकायत किया था कि आरोग्य धनवर्षा डेवल्वर्स एंड एलाइड लिमिटेड ज्यारत नाका सिवनी के संचालक और डायरेक्टर के द्वारा 06 वर्ष 03 माह में तिगुनी राशि लौटाने की स्क्रीम चलाई थी उक्त स्क्रीम मे उसके पिता जेठूलाल ने 98 हजार 03सौ रूपये आरोग्य धन वर्षा डेव्हलपर्स एवं एलाइड कार्यालय ज्यारत नाका सिवनी में राशि जमा की थी, वह राशि 06 वर्ष 03 माह पूरे होने पर तिगुनी मिलनी थी, उक्त अवधि पूर्ण होने पर सपंर्क किया गया, जिस जगह में कंपनी का कार्यालय स्थित था, कंपनी का कार्यालय बंद होकर कंपनी के संचालक कही चले गये। एजेंटो से संपर्क करने पर यह आश्वासन देते रहे कि जमा की गई राशि आज मिलेगी। कल मिलेगी तथा आज तक नही मिली। इस तरह से संचालक एवं डायरेक्टर द्वारा बेईमानी छल कपटपूर्वक राशि जमा करवाकर धोखाधडी कर लिये है।

लिखित शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में पदाधिकारी आरोग्‍य धन वर्षा डेव्‍लपर्स एण्‍ड एलाईड लिमिटेड शाखा के विरूद्ध अपराध क्र.-482/17 अंतर्गत धारा 420, 406 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-38 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की सम्‍पूर्ण विवेचना में आरोग्‍य धन वर्षा डेवलपर्स एण्‍ड अलाईड लिमिटेड के संचालकों आरोपीगणों के विरूद्ध विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर विचारण हेतु मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रट सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह ने न्‍यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किये जिससे सहमत होते हुए न्‍यायालय ने चारो अभियुक्‍तगण क्रमशः रघुवीरसिंह(50) पुत्र गंगासिंह राठौर निवासी-गावडी देवसी, थाना भाटपचलाना, जिला उज्‍जैन, धर्मेन्‍द्र सिंह(45) पुत्र नरेन्‍द्र सिंह सोनगार, निवासी-शिक्षक कॉलोनी बडनगर उज्‍जैन, राजेन्‍द्र सिंह(48) पुत्र रामसिंह सिसोदिया, निवासी-जमुनिया शंकर, थाना बरखेडा, जिला रतलाम, जगदीशचंद्र (47) पुत्र लक्ष्‍मी नारायण व्यास निवासी-कराडिया, थाना बरखेडा, जिला रतलाम म.प्र. निवासी इन सभी को धारा 420/34 भा.द.वि. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदंड, धारा 406/34 भा‍दवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, धारा-3 म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, धारा -6 म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 में 06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया