
सिवनी, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल के उप सचिव दिशा प्रणय नागवंशी ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सिवनी जिले के जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. अमर सिंह उइके को निलंबित किया है।
शुक्रवार को जारी आदेशानुसार अमर सिंह उईक तत्कालीन सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला डिण्डोरी द्वारा पदस्थापना के दौरान की गई वित्तीय अनियमितताओं हेतु उनके विरूद्ध थाना कोतवाली जिला डिण्डोरी में अपराध क्रमांक 0128/2024 धारा 420, 409 एवं धारा 34 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।
अमर सिंह उईके के विरूद्ध जिला न्यायालय डिण्डोरी में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने तथा अमर सिंह उईके जिला जेल डिण्डोरी में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 409 एवं 34 में आरोपित होने के कारण 29 जुलाई .2024 से 10मई 2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहें। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम 2 (क) के अनुसार 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में निरूद्ध होने पर तत्काल निलंबित किये जाने का प्रावधान है।
राज्यशासन एतद् द्वारा अमर सिंह उईके तत्कालीन सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला डिण्डोरी (वर्तमान में सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला सिवनी) को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम 2 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में अमर सिंह उईके का मुख्यालय कार्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. निर्धारित किया जाता है। अमर सिंह उईके को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया
