Madhya Pradesh

सीहोरः धर्मांतरण मामले में आरोपी जब्बार खान के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

धर्मांतरण मामले में आरोपी जब्बार खान के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

सीहोर, 15 सितम्बर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के सीहोर में जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपित जब्बार खान के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। यहां जिला मुख्यालय स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित उसके घर के अवैध हिस्से को नगर पालिका की टीम ने पुलिस और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। पोकलेन मशीन से जब्बार के घर की ऊपरी मंजिल का निर्माण ध्वस्त किया गया।

बताया जा रहा है कि नगर पालिका की फाइल जांच में सामने आया कि यह भूखंड मूलतः अशोक डाबी के नाम पर आवंटित था, जिसे जब्बार खान ने 2018 में खरीदा था। आरोप है कि उसने बिना अनुमति ऊपरी तल पर अवैध निर्माण किया और भवन में मतांतरण की की गतिविधियों को संचालित किया। नगर पालिका ने पहले भवन निर्माण की अनुमति प्रस्तुत करने के लिए आरोपित जब्बार खान के घर पर नोटिस चिपकाया था। इसमें भवन निर्माण की अनुमति दिखाने को कहा गया था। परमिशन न दिखाने पर फिर 15 दिन का नोटिस जारी किया गया और जवाब नहीं मिलने पर सोमवार को उक्त कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि गत 17 अगस्त को गोविंद मसुरे ने जब्बार खान और ताहिरा खान के खिलाफ धर्मांतरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला और नगर निरीक्षक अभिनंदना शर्मा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने टीम बनाई। मुखबिर की सूचना पर आरोपित जब्बार को गिरफ्तार किया गया। जब्बार फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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