Haryana

सोनीपत में कांवड़ यात्रा हेतु सुरक्षा व्यवस्था सख्ती से धारा 163 लागू

सोनीपत:  जिलाधीश सुशील सारवान

सोनीपत, 10 जुलाई (Udaipur Kiran) । श्रावण

मास की पावन कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोनीपत होते हुए हरिद्वार

से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। इस धार्मिक उत्सव को शांतिपूर्ण, सुरक्षित

और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं।

जिलाधीश

सुशील सारवान ने 11 जुलाई से आगामी आदेशों तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की

धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत हथियारों जैसे हॉकी, बेसबॉल बैट, लाठी आदि के प्रयोग,

अनधिकृत डीजे, शराब सेवन, तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम और उत्तेजक सामग्री पर पूर्ण

प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत

कार्रवाई की जाएगी।

कांवड़

शिविर सड़क से कम से कम 60 फुट की दूरी पर लगाए जाएंगे, जबकि हरिद्वार से आने वाले

श्रद्धालुओं के शिविर केवल सड़क की बाईं ओर ही स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों,

विशेषकर रष्ट्रीय राजमार्ग -334बी और रष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर भारी व व्यापारिक वाहनों

की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा और वैकल्पिक मार्गों के साथ विशेष डायवर्जन योजना लागू

की जाएगी।

जिला

पुलिस प्रशासन ने 10 से 23 जुलाई तक के लिए विस्तृत सुरक्षा योजना बनाई है। 110 से

अधिक शिविर, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, 24 घंटे ट्रैफिक टीमें, पेट्रोलिंग वाहन,

पीसीआर और राइडर टीमें तैनात की गई हैं। हर ट्रैफिक प्वाइंट पर कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ

अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है।

साइबर

सेल व खुफिया इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कोई भी सामाजिक या साम्प्रदायिक

तनाव उत्पन्न न हो। गांवों व शहरों के स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उपचार दल, फायर ब्रिगेड,

एम्बुलेंस और पानी के टैंकर सक्रिय रहेंगे। बिना अनुमति जुलूस या झंडा ले जाने पर भी

कार्रवाई होगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि श्रद्धालु भावपूर्वक, सुरक्षित और शांतिपूर्ण

वातावरण में कांवड़ यात्रा पूरी कर सकें।

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(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना

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