Haryana

बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर सोनीपत में धारा-163 लागू

सोनीपत जिलाधीश सुशील सारवान

सोनीपत, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । हरियाणा

विद्यालय शिक्षा बोर्ड, के द्वारा माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक ( शैक्षणिक/ ओपन स्कूल

) एवं डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा सितंबर/अक्टूबर, 2025 में आयोजित की

जाएगी। जिला में परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट सुशील सारवान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,

2023 की धारा 163 के आदेश जारी किए है।

जिलाधीश

ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 25 सितंबर से 21 अक्टूबर तक दोपहर 02 बजे से सायः 05

बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर

क्षेत्र में आग्नेयास्त्र जैसे तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हड़ी, जेली, चाकू और

अन्य हथियार लेकर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इसके

साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर

के क्षेत्र में परीक्षा के समय फोटोकॉपी, फैक्स मशीनों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा

और संबंधित दुकाने बंद रहेंगी। उन्होंने कहा

कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों

का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

—————

(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना

Most Popular

To Top