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सेबी ने आईपीओ लाने वाले स्टार्टअप्स के लिए ईएसओपी नियमों में संशोधन किया

पूंजी बाजार नियामक सेबी के लोगो का प्रतीकात्‍मक चित्र

नई दिल्‍ली, 09 सितंबर (Udaipur Kiran) । सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने की इच्छा रखने वाली स्टार्टअप इकाइयों के संस्थापकों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत उन्हें आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) दस्तावेज दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले दिए गए कर्मचारी शेयर विकल्प (ईएसओपी) को बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

सेबी की अधिसूचना के मुताबिक नए नियम से उन संस्थापकों को सुविधा होगी, जिन्हें दस्तावेज का मसौदा दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले कर्मचारी शेयर विकल्प मिले थे। मौजूदा नियमों के तहत प्रवर्तक ईएसओपी सहित शेयर आधारित लाभ पाने के लिए अपात्र हैं।

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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

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