कोलकाता, 8 सितम्बर (Udaipur Kiran) । भाजपा नेता राकेश सिंह को सोमवार को सियालदह अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए 18 सितम्बर तक जेल भेजने का आदेश दिया। दूसरी ओर राकेश सिंह ने एफआईआर खारिज करने की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। जस्टिस जय सेनगुप्ता की अदालत में मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है।कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई शीर्ष नेताओं की तस्वीरें और पार्टी का झंडा जलाया गया। आरोप है कि यह हमला भाजपा नेता राकेश सिंह और उनके समर्थकों के नेतृत्व में हुआ।
घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन राकेश सिंह गिरफ्त से बाहर रहे। पिछले हफ्ते पुलिस उनके घर तक पहुंची, मगर वहां उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उनके बेटे शिवम सिंह से कई चरणों में पूछताछ की और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी से बचते हुए राकेश सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने पुलिस को धमकी देने के साथ-साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। इस वीडियो के दो दिन बाद ही मंगलवार रात पुलिस ने उन्हें टेंगरा के एक आवास से गिरफ्तार कर लिया।
सोमवार को राकेश सिंह को सियालदह अदालत में पेश किया गया, जहां उनके वकील ने जमानत की गुहार लगाई। लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर उन्हें 18 सितम्बर तक जेल में भेज दिया। अब उनकी ओर से दायर एफआईआर रद्द करने की अर्जी पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
