HimachalPradesh

पटाखों व आतिशबाजी के भंडारण व बिक्री के लिए एसडीएम जारी करेंगे लाइसेंस, निर्धारित स्थलों पर ही होगा विक्रय

नाहन, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने यह आदेश जारी करते हुए बताया कि दिवाली के त्यौहार पर सिरमौर जिला में पटाखों व आतिशबाजी का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री केवल उन स्थानों पर ही की जाएगी जोकि नगर परिषद, नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों द्वारा संबंधित एस.डी.एम की पूर्व स्वीकृति से चिन्हित और उपलब्ध कराए गए हो।

आदेशों में बताया गया कि पटाखों व आतिशबाजी के भंडारण व बिक्री के लिए संबंधित एस.डी.एम से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। अस्थायी लाइसेंसधारी पटाखों की बिक्री चयनित क्षेत्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं करेगा।

साइलेंस जोन- अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर तक के क्षेत्र में पूर्ण रूप से तथा अन्य क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पटाखों व आतिशबाजी का प्रयोग निषेध रहेगा।

आदेशों में बताया गया कि जिला के सभी एसडीएम, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिनमें डीएसपी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएचओ, थाना प्रभारी, पुलिस चौकियों के पुलिस निरीक्षक आदि शामिल है, वह इन आदेशों की अनुपालना तथा छापेमारी करने के लिए अधिकृत होगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 20 अक्तूबर तक लागू रहेगा।

—————

(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर

Most Popular

To Top