झांसी, 14 नवम्बर (Udaipur Kiran) । उप जिलाधिकारी झांसी गोपेश तिवारी ने बताया कि मोहम्मद अनीस पुत्र स्व. मोहम्मद रसूल निवासी 208 अन्दर उन्नाव गेट झांसी द्वारा 17 अगस्त 2024 को शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया कि मोहम्मद अनीस के माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त उन्हें 16 अगस्त 2023 को वारिसान प्रमाण पत्र जारी किया गया। मो. अनीस के पिता की फर्जी पत्नी बनकर यदि कोई नया आवेदन करता है तो आवेदन को स्वीकार न किया जाये, क्योंकि मोहम्मद अनीस के माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी की कोई दूसरी माँ नहीं है।
उप जिलाधिकारी ने बताया कि मोहम्मद अनीस के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण की स्थलीय जांच करायी गयी, जिसमें शिकायतकर्ता मोहम्मद अनीस एवं विपक्षी मोहम्मद रईश राईन द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य, शपथ पत्र एवं अंकित बयान में यह तथ्य स्पष्ट हुये कि मोहम्मद रसूल खान की मृत्यु 17 जून 2011 को हो चुकी है। मृतक मोहम्मद रसूल खान की दो पत्नियां जुबैदा बेगम एवं मुन्नी थी, जिसमें एक पत्नी जुबैदा बेगम की मृत्यु हो चुकी है। मृतक के दो पुत्र मोहम्मद अनीस एवं मोहम्मद रईश राईन तथा एक पुत्री सितारा है। शिकायतकर्ता एवं विपक्षी दोनो सगे भाई हैं।
शिकायतकर्ता मो. अनीस पुत्र मो. रसूल खान निवासी 208 अन्दर उन्नाव गेट झांसी द्वारा तथ्यों को छिपाकर पूर्व में वारिसान प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर मृतक (मो. रसूल) की दूसरी पत्नी श्रीमती मुन्नी को शामिल न करते हुये 16 अगस्त 2023 को उप जिलाधिकारी कार्यालय झांसी से पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करा लिया गया, जिसे विधिक एवं न्याय संगत प्रक्रिया के आधार पर तत्काल प्रभाव से निरस्त कराया गया।
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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया